विकलांग विद्यार्थियों हेतु परिवहन भत्ता
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में समग्र शिक्षा विभाग के समावेश शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 1 से 12 तक किसी भी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए जिन्हें परिवहन भत्ते की आवश्यकता हो उन सभी विद्यार्थियो के लिए इस समायोजन में उनकी योग्यताओं को बढ़ाने के लिए एवं उनके उत्साहवर्धन तथा शैक्षणिक एवं समान स्तर प्रधान करने के जैसे भेदभाव को दूर कर समाज में इनकी प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण करने के लिए तथा अधिकारों एवं संस्थाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से इस प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया जाता है ।
वर्ष सत्र 2021-22 के अंदर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को नामांकन, शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि के लिए एवं ठहराव के उद्देश्य के लिए राजस्थान के समस्त राजकीय विद्यालयों में पढ़ रहे कक्षा 1 से 12th तक के योग्य विद्यार्थियो को विद्यालय तक आने में जाने हेतु परिवहन भत्ता दिया जाएगा ।
विकलांग विद्यार्थियों हेतु परिवहन भत्ता में किस श्रेणी के अंतर्गत दिया जाएगा लाभ
विकलांग व्यक्ति का अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत सम्मिलित 21 प्रकार की श्रेणियों की विकलांगता जिनमें दृष्टि दोष, श्रवण दोष, हस्ती दोष ,मानसिक मंदता, सेरेब्रल पॉलिसी तथा ऑटिज्म आदि से प्रभावित सभी विशेष योग्यजन जोकि राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो उन सभी विद्यार्थियों को इस भत्ते का लाभ मिल सकेगाविकलांग व्यक्ति का अधिकार अधिनियम 2016
विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 16 के तहत विकलांग बच्चों और विकलांग बच्चों के परिचारक को परिवहन सुविधा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और विकलांग बच्चों के परिचारक को भी उच्च सहायता की आवश्यकता होती है, परिवहन भत्ता विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल को समृद्ध बनाने में मदद करता है
विकलांग विद्यार्थियों हेतु परिवहन भत्ता की पात्रता
विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत विकलांगता श्रेणी में सम्मिलित सभी श्रेणियों जैसे दृष्टि दोष ,अस्ति, श्रवण दोष , मानसिक विमंदित
व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म आदि से ग्रसित श्रेणियों के 40% या इससे अधिक दोष से प्रभावित बालक बालिकाओं जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया हो वे सभी विद्यार्थी जोकि वर्तमान में किसी सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक किसी भी कक्षा में नियमित अध्ययनरत है इस विकलांग विद्यार्थियों हेतु परिवहन भत्ता
के लिए पात्र होंगे ।
विकलांग विद्यार्थियों हेतु परिवहन भत्ता के लिए आवश्यक दस्तावेज़
1. | फोटो | 1 फोटो पासपोर्ट साइज की |
2. | विकलांग प्रमाण पत्र | कम से कम 40 % या उससे अधिक का |
3. | S.R नंबर | स्कूल से प्राप्त करे |
4. | डाइस कोड | स्कूल से प्राप्त करे |
5. | आधार कार्ड नंबर | आधार संख्या/ वर्चुअल नम्बर |
6. | बैंक खाता संख्या | बैंक की पासबुक से प्राप्त करे |
7. | वाहन का प्रकार | अगर कोई अभ्यार्थी उपयोग करता है तो |
8. | अनुमानित व्यय राशी | प्रति माह के हिसाब से |
9. | अधिसूचना प्रपत्र | क्लिक करें |
10. | आवेदन पत्र | Dawanlod करे |
विकलांग विद्यार्थियों हेतु परिवहन भत्ता की समयावधि
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी अनुदेश में के अनुसार विकलांग परिवहन भत्ता की समयावधि 6 महीने की होगी जिसके अंदर विद्यार्थियों को 6 महीने तक परिवहन भत्ता दिया जाएगा जोकि प्रत्येक महीने के हिसाब से वितरित किया जाएगा जिसका वितरण विद्यालय के वित्त विभाग द्वारा उपस्थित कार्यकारी व्यक्ति द्वारा प्रत्येक महीने दिया जाएगा
विकलांग विद्यार्थियों हेतु परिवहन भत्ता की राशी
राजस्थान सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेखित लेख के अनुसार इस भत्ते के लिए योग्य बालक बालिकाओं को प्रत्येक महीने ₹400 का भुगतान किया जाएगा जिसका वितरण संबंधित अध्ययनरत स्कूल में कार्यकारी व्यक्ति द्वारा योग्य बालक या बालिका अभ्यर्थी को दिया जाएगा
विकलांग विद्यार्थियों हेतु परिवहन भत्ता कैसे दिया जाएगा
परिवहन पत्ते के लिए पात्र अभ्यार्थियों को जीरो बैलेंस के बैंक खाते संबंधित सभी प्रधान अध्यापक या प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खाता खुलवाया जाएगा तथा संबंधित विद्यार्थियों के बैंक खाते में परिवहन भत्ता जमा कराने के बाद उसी माह में एसएमसी या एसडीएमसी द्वारा अनिवार्य रूप से उपयोग में आने वाले प्रमाण पत्र संबंधित PEEO/CBEO तथा CBEO द्वारा CDEO पदेन डीपीसी को भेजा जाएगा
क्या होगी इस बच्चे को पाने के लिए न्यूनतम दूरी
विकलांग परिवहन भत्ता का लाभ उठाने के लिए किसी भी प्रकार की न्यूनतम दूरी की कोई भी बात बताते नहीं की गई है अतः विद्यार्थियों के लिए इस परिवहन भत्ता का लाभ उठाने के लिए मूल निवास की आवश्यकता नहीं होगी
विकलांगों के लिए परिवहन भत्ता दिए जाने के लिए सभी जिला परियोजना समन्वयक अगस्त 2021 के महीने में सभी जिलों के समस्त ब्लॉक के सीबीईओ के द्वारा पीईईओ/संस्था के प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रपत्र में संलग्न दस्तावेजों के द्वारा आवेदन पत्र के लिए आमंत्रित किया गया है इसके लिए सभी संबंधित प्रधानाध्यापकों को अगस्त 2021 तक आवेदन करना होगा
विद्यार्थियों द्वारा किए गए आवेदन पत्रों के चयन के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसके अंदर निम्न सदस्य आवेदन किए गए आवेदन पत्र की जांच कर विद्यार्थियों को इस भत्ते के लिए पात्र/ अपात्र घोषित करेंगे
आवेदन करने वाले समस्त विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे अपने विकलांगता प्रमाण पत्र एवं संबंधित स्कूल में अध्ययनरत संस्था प्रधान से आवेदन पत्र की जांच के बाद ही आवेदन पत्र को आगे भेजें।
आवेदन पत्र की जांच कमेटी
क्रम | अधिकारी | पद |
1. | डीपीसी (DPC) | अध्यक्ष |
2. | एडीपीसी (ADPC) | सदस्य सचिव (कैंडिडेट सेक्रेटरी) |
3. | एपीसी/पीओ (समावेशित शिक्षा) | सदस्य |
4. | सहायक लेखा अधिकारी | सदस्य |
5. | संदर्भ व्यक्ति (CWSN) | सदस्य |
उपरोक्त उल्लेखित कमेटी द्वारा समस्त सभी आवेदन पत्रों की जांच के बाद सभी पात्र बालक बालिकाओं का चयन कर पात्र विद्यार्थियों को परिवहन भत्ता प्रदान किया जाएगा
विकलांग विद्यार्थियों हेतु परिवहन भत्ता के लिए बजट में उपलब्ध राशि की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए भत्ते के लिए सभी चयनित बालक बालिकाओं को 6 महीने की निर्धारित राशि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा संबंधित एसएमसी या एसडीएमसी को निम्न प्रकार से स्पष्ट निर्देशों के अनुसार भिजवाई जाएगी जिससे बालक बालिकाओं को प्रत्येक महीने भत्ते की राशि दी जा सके
महीने का नाम जिसमें एसएमसी या एसडीएमसी को अग्रिम राशि जारी की जाएगी | महिना जिसके लिए एसएमसी या एसडीएमसी द्वारा परिवहन भत्ते का भुगतान किया जाएगा |
राजस्थान सरकार द्वारा विद्यालय खुलने पर 6 महीने के लिए परिवहन भत्ता राशि प्रदान की जाएगी | कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माह का निर्धारण किया जाएगा |
- राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी भी योजना से जिन बालक बालिकाओं को परिवहन भत्ता की राशि प्राप्त हो रही है उन बालक/बालिकाओं को इस योजना के अंतर्गत परिवहन भत्ता की राशि नहीं दी जाएगी
- विकलांग विद्यार्थियों हेतु परिवहन भत्ता राजस्थान के समस्त जिलों में आवंटन का लक्ष्य उपरोक्त राशि का भुगतान जिले की समावेशित शिक्षा की किस्मत के अर्थात परिवहन भत्ते(transportation allowance) के लिए आवंटित राशि मैसेज खर्च किया जाएगा
- अतः परिवहन भत्ते का भुगतान संबंधित संस्था प्रधान या प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य द्वारा बालक बालिकाओं की उपस्थिति प्रमाणित करने के बाद ही किया जाएगा जिसकी सूचना संस्था प्रधान को या प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित सीबीईओ को तथा संबंधित सीबीआई द्वारा सी डी ई ओ पर पदेन डीपीसी एवं एडीपीसी को भेजी जाएगी
- प्रत्येक महीने परिवहन भुगतान की जानकारी संबंधित संस्था प्रधान द्वारा एस एम सी या एसडीएमसी सदस्यों को सूचित कर पूरी तरीके से पारदर्शी रुप से संपन्न करवाई जाएगी
अतः पात्र बालक बालिकाओं की जानकारी को उनके द्वारा देवी परिवहन भत्ते की सूचना प्रबंध पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट की जानी आवश्यक होगी तथा बालक बालिकाओं की सूचना अपडेट करने के बाद एस्कॉर्ट भत्ते वाला ऑप्शन भी आवश्यक रूप से क्लिक करना आवश्यक होगा अन्यथा अगले महीने का भत्ता विद्यार्थियों के अकाउंट में नहीं आएगा |